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तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस,शिक्षक की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश,SIR में लापरवाही का आरोप।

तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस,शिक्षक की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश,SIR में लापरवाही का आरोप।

Show cause notice to Tehsildar, instructions to stop one salary increment of the teacher, allegation of negligence against SIR.



प्रभारी कलेक्टर अभय सिंह ने बुधवार को जिले के मानपुर तहसीलदार सनत कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है साथ ही BLO एवं शिक्षक मान सिंह उद्दे की एक साल की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं दोनों के ऊपर SIR कार्य में लापरवाही के आरोप हैं।

प्रभारी कलेक्टर अभय सिंह ने नायब तहसीलदार तहसील मानपुर सनत कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब लिखित में समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने की बात कही है, समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत न करने एवं जवाब संतोषजनक न होनें की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशानात्मक का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा,भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के मान से निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 की कार्यवाही प्रचलित है। आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 के दौरान बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना पत्रक का वितरण/वापसी एवं एसआईआर से संबंधित समस्ति कार्य की मॉनिटरिंग हेतु विधानसभा क्षेत्र 90-मानपुर के मतदान केन्द्र क्रमांक 151 से 225 तक के लिए नायब तहसीलदार कि लगाई गई तथा प्रतिदिन फील्ड में जाकर बीएलओ/बीएलओ सुपरवाईजर से संपर्क कर समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया था।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में गणना पत्रक डिजिटाईजेशन का कार्य 20 प्रतिशत तक किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आवंटित मतदान केन्द्रों के गणना पत्रक डिजिटाईजेशन अत्यंत कम पाई गई। जिसके संबंध में आपसे दूरभाष पर जानकारी चाही गई जिसमे आपके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तथा फील्ड में न जाने के संबंध में आपके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वाहन न होनें की समस्या बताकर तहसील कार्यालय में उपस्थित होना बताया गया। आपके द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की अति महत्वहपूर्ण कार्यक्रम निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 में कोई रूचि नहीं ली जा रही है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति जानबूझकर लापरवाही तथा वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अव्हेलना की गई है, जो स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में आता है, उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

इसी प्रकार प्रभारी कलेक्टर अभय सिंह ने प्रा

शिक्षक शा.मा.शाला बिछिया, विकासखण्ड करकेली मान सिंह उद्दे पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-10 के तहत आगामी एक वार्षिक वेतन वृध्दि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की है,विदित हो कि भारत निर्वाचन आयोग आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 के दौरान बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना-पत्रक वापसी एवं डिजिटाईजेशन का कार्य प्रतिदिन 10प्रतिशत से अधिक किये जाने हेतु निर्धारित किया गया है, निर्देशानुसार जिले के समस्त बीएलओ को गणना-पत्रक डिजिटाईजेशन निर्धारित लक्ष्य अनुसार समय-सीमा में किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।


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