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तहसीलदार की छवि धूमिल करने की साजिश का पर्दाफाश,प्रशासन ने अनुचित खबर का किया खंडन,अनुचित लाभ लेने व्यक्ति विशेष पटवारी के पत्र के जरिए कर रहा प्रशासन की छवि खराब।

तहसीलदार की छवि धूमिल करने की साजिश का पर्दाफाश,प्रशासन ने अनुचित खबर का किया खंडन,अनुचित लाभ लेने व्यक्ति विशेष पटवारी के पत्र के जरिए कर रहा प्रशासन की छवि खराब।

A conspiracy to tarnish the Tehsildar's image has been exposed; the administration has refuted the false news, stating that an individual seeking undue advantage is damaging the administration's reputation through a letter from a Patwari (revenue official).


उमरिया।बीते कई दिनों से सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से तहसीलदार बांधवगढ़ के विरुद्ध शहरी क्षेत्र की जमीन को ग्रामीण बताकर करोड़ों रुपए की स्टांप ड्यूटी बचाने की षडयंत्रपूर्वक भ्रामक खबर फैलाने के मामले में प्रशासन ने अपना पक्ष रखते हुए भ्रामक एवं असत्य तथ्यों का खंडन किया है कतिपय शहर के नामचीन भूमाफिया के द्वारा प्रशासन की छवि खराब करने के उद्देश्य से पटवारी के झूठे पत्र का सहारा लेकर ईमानदार अधिकारियों के सफेद कालर पर काली स्याही पोतने का काम किया जा रहा है।


गजट नोटिफिकेशन से लेकर नगर पालिका के पत्रों तक जाने जमीन की वस्तु स्थित

जिस आराजी खसरा नंबर 727/2/2, 728/2/1, 728/3/1, 728/3/2/1, 728/4, 729/1, 729/2/1, 729/2/2/1, 733, 735, 737, 738, 739, 740, 724 रकवा क्रमशः 0.546, 0.06, 0.04, 0.02, 0.178, 0.809, 0.051, 0.075, 0.206, 0.526, 0.02, 1.06, 0.227, 0.991, 0.753 हे0 को लेकर शहर में फैलाई जा रही भ्रामक तथ्यों की वास्तविकता मध्यप्रदेश शासन के गजट नोटिफिकेशन 14 मार्च 1997 एवं 2 मई 2018 में स्पष्ट रूप से शहरी क्षेत्र नगरपालिका के बाहर दर्ज है वहीं आवेदक रोमेश गुप्ता के आवेदन पर नगरपालिका उमरिया के द्वारा जारी पत्र क्रमांक 22/9 दिनांक 26 नवंबर 2021 में उक्त खसरा नंबर को शहरी क्षेत्र के बाहर बताया गया है,इसके अलावा नगर पालिका के ही दूसरे पत्र क्रमांक 2540/नपा/लोनिवि/2024-25 के अनुसार उक्त भूमिया नगरपालिका क्षेत्र के बाहर हैं,इसके अलावा जिला कलेक्टर एवं मध्यस्थता अधिकारी उमरिया के द्वारा उक्त भूमियों के मुआवजा निर्धारण में ग्रामीण क्षेत्र मानकर मुआवजे का निर्धारण निर्णय आदेश क्रमांक 10/ब -121/2024-25 दिनांक 12 दिसंबर 2025 जारी किया गया है
उपरोक्त दस्तावेज जिसमे मध्यप्रदेश शासन का गजट नोटिफिकेशन नगरपालिका उमरिया के द्वारा दो - दो बार के पत्र एवं कलेक्टर उमरिया का आदेश साबित करता है कि उपरोक्त खसरे नगरपालिका की सीमा क्षेत्र शहरी क्षेत्र से बाहर ग्रामीण आबादी में है इसके बावजूद बार बार सोशल मीडिया एवं आम नागरिकों के बीच लगातार पूंजी के दम पर भ्रम की स्थित उत्पन्न करना किसी के द्वारा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अनुचित लाभ लिए जाने एवं शासकीय अधिकारियों के प्रतिष्ठा को दमन करने जैसा प्रतीत हो रहा है।
(ब्यूरो रिपोर्ट)

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