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छात्रावास अधीक्षक निलंबित,छात्राओं से मारपीट का मामला,संभागीय उपयुक्त की कार्यवाही।

छात्रावास अधीक्षक निलंबित,छात्राओं से मारपीट का मामला,संभागीय उपयुक्त की कार्यवाही।

Hostel superintendent suspended, case of assault on girl students, action taken by divisional officer.





उमरिया।संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास शहडोल संभाग जे.पी. यादव व्दारा लक्ष्मी कोरी अधीक्षक (मूल पद माध्यमिक शिक्षक) के कृत्य म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 में प्रदत्त शक्तियों के तहत श्रीमती लक्ष्मी कोरी,अधीक्षक (मूल पद माध्यमिक शिक्षक) जनजातीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास उमरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड पाली जिला उमरिया नियत किया गया है।
बता दें 6 सितंबर 2025 को सुबह जनजातीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास की छात्रा द्वारा कलेक्टर जिला उमरिया को शिकायत की गई कि छात्रावास अधीक्षक लक्ष्मी कोरी द्वारा को खाना खाने के दौरान तीन छात्राओं को डण्डे से मारा तथा कुछ के हाथ से थाली छीन कर फेंक दी। घटना की जांच समिति द्वारा घटना स्थल पर की गई। जांच समिति द्वारा छात्राओं के कथन लिए तथा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। छात्राओं के कथन एवं सीसीटीवी फुटेज से घटना की पुष्टि होना पाई गई। एक छात्रा के हाथ में चोट के निशान पाए गए, चोट की वजह से वह चल नहीं पा रही है, जिसका प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य जिला उमरिया व्दारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया,श्रीमती कोरी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जबाब दिनांक 10 सितंबर 2025 को प्रस्तुत किया गया,परीक्षण में जबाब समाधानकारक न पाए जाने पर सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य जिला उमरिया द्वारा श्रीमती लक्ष्मी कोरी,अधीक्षक को निलंबित किए जाने का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया।
(ब्यूरो रिपोर्ट उमरिया)

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