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SIR में लापरवाही:प्रभारी कलेक्टर ने प्रा.शिक्षक शा.प्रा.शाला मछेहा को किया निलंबित

SIR में लापरवाही:प्रभारी कलेक्टर ने प्रा.शिक्षक शा.प्रा.शाला मछेहा को किया निलंबित

Negligence in SIR: In-charge Collector suspended the Primary Teacher of Government Primary School Machheha.




उमरिया ।जिले के प्रभारी कलेक्टर अभय सिंह ने आशीष मेश्राम प्रा. शिक्षक शा.प्रा.शाला मछेहा विकासखण्ड करकेली,को निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 में रुचि न लेने,वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना व निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है । निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
बता दें भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के मान से निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 की कार्यवाही प्रचलित है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण,2026 के दौरान बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना पत्रक वापसी एवं डिजिटाईजेशन का कार्य प्रतिदिन 10 प्रतिशत से अधिक किए जाने हेतु निर्धारित किया गया है।
जिले के समस्त बीएलओ को गणना पत्रक डिजिटाईजेशन निर्धारित लक्ष्य अनुसार समय-सीमा में किए जाने तथा बीएलओ सुपरवाइजरों को इसकी सतत निगरानी कर कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। मतदान केन्द्र क्रमांक 281-टकटई में नियुक्त बीएलओ आशीष मेश्राम प्रा. शिक्षक शा.प्रा.शाला मछेहा अपने आवंटित मतदान केन्द्र में मतदाताओं के गणना पत्रक डिजिटाईजेशन कार्य मात्र 63 (14.06प्रतिशत) कराया गया है जो असत्य है, जिससे यह स्पष्ट है कि श्री मेश्राम, प्राथ. शिक्षक द्वारा अपने आवंटित मतदान केन्द्र में घर-घर भ्रमण नहीं किया जा रहा और न ही मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है।
उक्त असत्य प्रगति के संबंध में विधानसभा क्षेत्र 89 बांधवगढ के मतदान केन्द्र क्रमांक 276 से 285 में नियुक्त बीएलओ सुपरवाईजर के प्रतिवेदन अनुसार मतदान केन्द्र क्रमांक 281-टकटई में भ्रमण के दौरान आशीष मेश्राम प्रा. शिक्षक अनुपस्थित पाये गये, बीएलओ सुपरवाईजर द्वारा कॉल करने पर मेश्राम, प्राथ.शिक्षक द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया, बाद में फोन स्वीच ऑफ कर लिया गया तथा गणना पत्रक डिजिटाईजेशन की प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि श्री मेश्राम, प्राथ. शिक्षक द्वारा कार्य नहीं किया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आशीष मेश्राम प्रा. शिक्षक शा.प्रा. शाला मछेहा द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 में जान बूझकर कोई रुचि नहीं ली जा रही है तथा अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही व वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अव्हेलना की गई है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है।
(ब्यूरो रिपोर्ट)

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