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उमरिया में SIR में लापरवाही मामले में बड़ी कार्यवाही,,बीएलओ निलंबित,कलेक्टर ने जारी किए आदेश।

उमरिया में SIR में लापरवाही मामले में बड़ी कार्यवाही,,बीएलओ निलंबित,कलेक्टर ने जारी किए आदेश।

Major action taken in the case of negligence in SIR in Umaria, BLO suspended, Collector issued orders.



उमरिया ।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने इंद्रवती कचेर, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला रामपुर को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

विदित हो कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल व्दारा जारी अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के मान से निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 के अनुक्रम में तहसील चंदिया के समस्त बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाईजर का एक दिवसीय प्रशिक्षण 1 नवंबर 2025 को शासकीय महाविद्यालय चंदिया में आयोजित किया जाकर समस्त बीएलओ/बीएलओ सुपरवाईजर को उपस्थित होने निर्देशित किया गया था, जिसमें इंद्रवती कचेर, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला रामपुर एवं बीएलओ मतदान केन्द्र क्र.14-रामपुर वि.स. 89-बांधवगढ, बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रही । अनुपस्थित के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीरकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 89-बांधवगढ द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर तीन दिवस मे जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु श्रीमती कचेर द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

सहा.निर्वा.रजि.अधिकारी चंदिया द्वारा 5 नवंबर 2025 को शासकीय महाविद्याल चंदिया में समस्त बीएलओ को गणना पत्र प्रदाय करने तथा मैपिंग/मिलान कार्य हेतु बुलाया गया था, जिसमें निर्वा.रजि.अधि. वि.स. क्षेत्र 89-बांधवगढ द्वारा भ्रमण के दौरान मतदान केन्द्र 14-रामपुर में मतदाता मैपिंग कार्य मात्र 17.67 फीसदी होनें के संबध में इंद्रवती कचेर, प्राथमिक शिक्षक से जानकारी चाहे जाने पर इनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कार्य करने से इंकार किये जाने के कारण निर्वा.रजि.अधि. वि.स. 89-बांधवगढ द्वारा इंद्रवती कचेर, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला रामपुर एवं बीएलओ मतदान केन्द्री क्र.14-रामपुर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किया गया।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वि.स. क्षेत्र 89-बांधवगढ से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र द्वारा इंद्रवती कचेर, प्राथमिक शिक्षक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर 3 दिवस में जवाब चाहा गया, श्रीमती कचेर द्वारा 10 नवंबर 2025 को कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत जवाब समाधानकारक व संतोषजनक नहीं पाया गया । इंद्रवती कचेर, प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला रामपुर एवं बीएलओ मतदान केन्द्रा क्र.14-रामपुर द्वारा निर्वाचन जैसे राष्ट्रीाय महत्वरपूर्ण कार्य (निर्वाचक नामावली गहन पुनरीक्षण-2026) में कोई रूचि नहीं लिये जाने के कारण मतदान केन्द्र 14-रामपुर में एसआईआर का कार्य प्रभावित हुआ है।

इन्द्रवती कचेर, प्राथमिक शिक्षक का उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिता, उदासीनता, अनुशासनहीनता, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अव्हेलना, निर्वाचन जैसे अति महत्वेपूर्ण कार्य में लापरवाही का घोतक है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है।
(ब्यूरो रिपोर्ट)

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