बाघ के शिकार मामले में वनकर्मी की सेवा समाप्त,बालाघाट जिले का मामला।
Forest worker terminated for tiger poaching, case from Balaghat district.
बालाघाट।मध्य प्रदेश में पहली बार बालाघाट जिले में बाघ के अवैध शिकार और उसे जलाने के मामले में वन कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई है,वन मंडल अधिकारी अधर गुप्ता ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि हिमांशु घोरमारे वनरक्षक तत्कालीन बीट प्रभारी बहिया टीकुर लालबर्रा द्वारा बाघ के शव को घटनास्थल से विस्थापित करने एवं साक्ष्य को मिटाने का प्रयास करने में दोषी पाए गए हैं,इसके अलावा घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत नहीं कराने,आरोप पत्र नहीं प्राप्त करने मप्र सिविल सेवा आचरण संहिता 1965 के तहत हिमांशु घोरमारे (निलंबित)को सेवा से पृथक किया जाता है।मामला के अवैध शिकार से जुड़ा हुआ है।
(ब्यूरो रिपोर्ट बालाघाट)

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