Ticker

6/recent/ticker-posts

तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव खलौध निलंबित,सीईओ जिला पंचायत ने जारी किए आदेश।

तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव खलौध निलंबित,सीईओ जिला पंचायत ने जारी किए आदेश।




उमरिया । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने सरोज गुप्ता, पंचायत सचिव, तत्कालीन ग्राम पंचायत खलौध वर्तमान ग्राम पंचायत भरेवा, जनपद पंचायत मानपुर को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1993 के भाग दो निलंबन (ख) के प्रावधान तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है ।
पंचायत मानपुर से प्राप्त पत्र द्वारा बेनीबाई लोहार पति रामसुजान लोहार निवासी ग्राम खलौध की समग्र पोर्टल पर समग्र आई0डी0 सरोज गुप्ता तत्कालीन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत खलौध के द्वारा डिलीट कर दी गई । उक्त लापरवाही के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर जवाब लिया गया । श्रीमती सरोज गुप्ता, तत्कालीन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत खलौध तथा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत भरेवा के द्वारा संतोषप्रद जवाब नही दिया गया तथा डिलीट सामग्र आई०डी० के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर जिला उमरिया को जानकारी नही दी गई । सरोज गुप्ता, तत्कालीन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत खलौध वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत भरेवा की लापरवाही पूर्ण कृत्य के कारण बेनीबाई लोहार पति रामसुजान लोहार की समग्र सदस्य आई०डी० डिलीट होने के कारण शासन की योजनाओं का लाभ उक्त परिवार को प्राप्त नही हो रहा है। पंचायत सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।
(ब्यूरो रिपोर्ट)

Reactions

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ