शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्ताऱ,कोतवाली थाना उमरिया का मामला।
Police have arrested a man accused of rape under the false pretext of marriage; the case falls under the jurisdiction of the Umaria Kotwali police station.
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दिनांक 26.10.2026 को थाना कोतवाली उमरिया में एक पीड़िता द्वारा आरोपी कृष्णकांत जिला उमरिया के विरुद्ध शादी का झांसा देकर दुष्कर्म , गाली-गलौज करने एवं जान से मारने की धमकी देने संबंधी लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया । वर्ष 2022 में पीड़िता की आरोपी से जान-पहचान हुई थी, जो धीरे-धीरे प्रेम प्रसंग में बदल गई । आरोपी ने वर्ष 2023 से शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए तथा शादी करने की बात कहने पर टालमटोल करता रहा । पीड़िता द्वारा विवाह संबंधी अनुबंध के लिए न्यायालय में आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। आरोपी द्वारा गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई तथा दिनांक 21.09.2026 को पुनः शादी का झांसा देकर पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए गए । इसके बाद आरोपी द्वारा शादी करने से इनकार किया गया । पीड़िता के आवेदन पर थाना कोतवाली उमरिया में आरोपी के विरुद्ध धारा 69, 296(बी) एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
मामले की सूचना प्राप्त होते ही थाना कोतवाली मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपी के विरूद्ध आवश्यक प्राथमिक साक्ष्य संकलित किये गये तथा आरोपी की पता तलाश की गई ।आऱोपी को को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जिला जेल दाखिल किया गया । उपरोक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मदनलाल मरावी , उप निरीक्षक सत्यदेव यादव, सहायक उप निरीक्षक बी.एल. सिंह, प्रधान आरक्षक महेश साहू एवं महिला आरक्षक हेमलता बैगा की सराहनीय भूमिका रही।
(ब्यूरो रिपोर्ट)

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