Ticker

6/recent/ticker-posts

गौ वंश की तस्करी से जुड़े दो आरोपी गिरफ्तार,दो पिकअप वाहन समेत दो आरोपी गिरफ्तार,20 गौवंश कराए गए रिहा।

गौ वंश की तस्करी से जुड़े दो आरोपी गिरफ्तार,दो पिकअप वाहन समेत दो आरोपी गिरफ्तार,20 गौवंश कराए गए रिहा।




अवैध रूप से पशुओं (गौ-वंश) का परिवहन कर रहे आरोपियों के विरुद्ध उमरिया पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, थाना मानपुर में 03 आरोपियों के विरूद्ध दो प्रकरण दर्ज

दो प्रकरण में 12 नग गाय/बछिया/बछड़ा, 08 नग बैल, 02 पिकअप कुल मसरूका कीमती 07 लाख 32 हजार रूपये जप्त

आरोपियों के विरुद्ध म. प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम,पशु क्रूरता अधिनियम, BNS की धारा 303(2)3(5) एवं MV एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज


उमरिया। जिले के थाना मानपुर पुलिस को बीते दिन मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की दो अलग-अलग पिकअप जिसमें क्रूरता पूर्वक गौवंश एवं पशुओं को भरकर परिवहन किया जा रहा है जो की व्यौहारी से मानपुर तरफ आ रहे हैं, पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम तैयार कर मुखबिर के बताये अनुसार मानपुर वायपास रोड पर पत्ता गोदाम के पास घेराबंदी कर दोनो पिकअप को रोका गया,फिकअप वाहन क्रमांक MP18GA2937 के वाहन चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम आकाश कुमार यादव उम्र 22 साल निवासी ग्राम पसगढी थाना व्यौहारी जिला शहडोल बताया गया जिसके पिकअप की तलाशी लेने पर 08 नग बैल क्रूरता पूर्वक भरे हुये थे जिसके संबंध में आरोपी चालक से पूछताछ कर पशुओं के परिवहन के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया जिसके पास कोई दस्तावेज न होने के कारण कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये आरोपियों के कब्जे से पिकअप जप्त कर पशुओं को सुरक्षार्थ ग्राम डोडका गौशाला में पहुंचाया गया,




इसी प्रकार अन्य पिकअप वाहन क्रमांक MP18GA5999 को रोककर चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम नंदलाल गुप्ता उम्र 38 साल निवासी ग्राम पपडेरी थाना व्यौहारी जिला शहडोल बताया गया जिसके पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर 04 नग गाय, 03 नग बछिया एवं 05 नग बछड़ा कुल 12 नग गौवंश क्रूरतापूर्वक बरे हुये थे जिसके संबंध में आरोपी चालक से पूछताछ कर पशुओं के परिवहन के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया जिसके पास कोई दस्तावेज न होने के कारण कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये आरोपियों के कब्जे से पिकअप जप्त कर पशुओं को सुरक्षार्थ ग्राम डोडका गौशाला में पहुंचाया गया,पकड़े गए आरोपी आकाश कुमार यादव पिता सुरेश प्रसाद यादव उम्र 22 साल निवासी ग्राम पसगढ़ी, थाना व्यौहारी जिला शहडोल के विरूद्ध अपराध क्रमांक 213/25 BNS की धारा 303(2), पशु क्रूरता अधिनियम एवं MV ACT के तहत कायम किया गया एवं आरोपी नंदलाल गुप्ता पिता कंछेदी लाल गुप्ता उम्र 38 साल निवासी ग्राम पपडेरी थाना व्यौहारी जिला शहडोल एवं इसके कथन अनुसार आरोपी अयोध्या यादव पिता रामगरीब यादव निवासी ग्राम पसगढ़ी, थाना व्यौहारी जिला शहडोल के विरूद्ध अपराध क्रमांक 214/25 BNS की धारा 303(2), 3(5), म.प्र. गौ-वंश वध प्रतिषेध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम एवं MV ACT के तहत कायम किया गया ।

(ब्यूरो रिपोर्ट मानपुर)

Reactions

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ