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जिले में बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन,रैली,सभाएं पर रोक,कलेक्टर ने जारी किए आदेश।

जिले में बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन,रैली,सभाएं पर रोक,कलेक्टर ने जारी किए आदेश।



वर्तमान परिस्थितियो के अप्रत्याशित परिपेक्ष्य में जिले मे आवश्यक कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु शासन व्दारा समय समय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाते है,


उमरिया।जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत लोक हित में कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से आदेश जारी किया है कि उमरिया जिले में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, सभाएं बिना अनुमति के प्रतिबंध रहेगा।इसी प्रकार जिले में आश्रम,बोर्डिग, धर्मशाला ,गेस्ट हाउस ,रिसोर्ट,रेस्ट हाउस एवं किराये पर दी गई प्रापर्टी गेस्ट हाउस विजिटर के रूप में आकर,असामाजिक एवं अवांछनीय गतिविधियों को संचालित किए जाने वालों पर प्रतिबंध एवं सराय अधिनियम के तहत आवश्यक जांच पड़ताल के साथ ही मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के प्रदत्त निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों तथा विवाह समारोह पर आदि को दृष्टिगत रखते हुए लाउड स्पीकर,डीजे आदि पर तीव्र गति से बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।

जिले में बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन,रैली,सभाएं पर रोक,कलेक्टर ने जारी किए आदेश।

कलेक्टर ने कहा है कि जांच के दौरान कोई भी व्यक्ति उपरोक्त कार्यवाही में संलिप्त पाया गया तो उसके विरूध्द भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं अन्या सुसंगत अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी ।

(ब्यूरो रिपोर्ट)

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