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उमरिया की सभी आरा मशीन उद्योग को हटाने के हाइकोर्ट ने दिए आदेश,वन विभाग को लगाई फटकार,90 दिन का अल्टीमेटम।



उमरिया की सभी आरा मशीन उद्योग को हटाने के हाइकोर्ट ने दिए आदेश,वन विभाग को लगाई फटकार,90 दिन का अल्टीमेटम।



उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा से 10 किमी के भीतर स्थापित सभी आरा मशीन उद्योगों को हटाने के निर्देश,याचिका की सुनवाई उच्च न्यायालय ने जारी किए आदेश,उमरिया शहर के भीतर स्थापित निजी आरा मशीन को हटाने सीमांत रैकवार की याचिका पर न्यायालय का अहम फैसला,वन विभाग को लगाई फटकार।



उमरिया जिले के विश्वविख्यात बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा से 10 किमी के भीतर सभी आरा मशीन उद्योगों को हटाने के निर्देश उच्च न्यायालय जबलपुर ने दिए हैं,पूरा मामला उमरिया शहर के भीतर स्थापित एक आरा मशीन से जुड़ा है,जिसके नियम विरुद्ध संचालन को लेकर उमरिया निवासी सीमांत रैकवार ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई पूरी होने के बाद माननीय न्यायालय ने निजी आरा मशीन को हटाने के साथ साथ वन विभाग पार्क प्रबंधन और जिला प्रशासन को आदेशित करते हुए कहा है कि टाइगर रिजर्व की बफर सीमा से 10 किमी के भीतर जो भी काष्ठ उद्योग नियम विरुद्ध संचालित हैं उनकी जांच कर 90 दिवस के भीतर  बंद कराएं,याचिका के दौरान उच्च न्यायालय ने नियम विरुद्ध आरा मशीन संचालन को लेकर वन विभाग को कड़ी फटकार लगाई है उच्च न्यायालय ने यह आदेश भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 16 नवंबर 2016 के आधार पर दिया है,याचिकाकर्ता सीमांत रैकवार की ओर से मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र तिवारी एवं उनके सहायक रुद्र प्रताप द्विवेदी ने की है।

उमरिया की सभी आरा मशीन उद्योग को हटाने के हाइकोर्ट ने दिए आदेश,वन विभाग को लगाई फटकार,30 दिन का अल्टीमेटम।


क्या है मामला।

उमरिया के विनायक टाऊन में संतोष गुप्ता नामक व्यापारी ने आरा मशीन खोल रखी है जिसके कारण उसके पड़ोसी सीमांत रैकवार को मशीन उद्योग से निकालने वाले प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है, सीमांत रैकवार ने इसकी शिकायत संबंधित वन विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों से की लेकिन उसे कोई उपचार नहीं मिला जिसके बाद सीमांत ने आरा मशीन उद्योग हटाने उच्च न्यायालय की शरण ली।

उमरिया की सभी आरा मशीन उद्योग को हटाने के हाइकोर्ट ने दिए आदेश,वन विभाग को लगाई फटकार,30 दिन का अल्टीमेटम।

वन विभाग को लगाई फटकार 

उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान उमरिया स्थित निजी आरा मशीन संचालक संतोष गुप्ता के संचालन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन होना नहीं पाया,माननीय न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप जंगलों को समाप्त करना चाहते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे,अदालत का यह फैसला टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती इलाकों में वनों की अवैध कटाई को रोकने में कारगर साबित होगा।

(ब्यूरो रिपोर्ट)

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